पश्चिम बंगाल सरकार ने सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में बिना सरकारी अनुमति के चल रहे अवैध टोल गेट, ड्रॉप गेट और बैरिकेड्स के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
मुख्य सचिव Manoj Kumar Agarwal ने मंगलवार (12 मई 2026) को एक कड़ा आदेश जारी करते हुए साफ निर्देश दिए हैं कि सभी अवैध टोल प्लाजा और फीस वसूली केंद्रों को तुरंत बंद किया जाए।
जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश
सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि:
- अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध टोल पॉइंट की पहचान करें
- बिना अनुमति चल रहे सभी वसूली केंद्रों को तुरंत हटाएं
- भविष्य में ऐसे अवैध केंद्र दोबारा न बनें, यह सुनिश्चित करें
पूरी रिपोर्ट तलब
प्रशासन से यह भी कहा गया है कि:
- राज्य में सभी वैध और अवैध टोल कलेक्शन पॉइंट की सूची तैयार की जाए
- इसमें संबंधित एजेंसी का नाम और टेंडर की समय सीमा जैसी जानकारी शामिल हो
- यह रिपोर्ट 15 मई 2026 दोपहर 12 बजे तक सरकार को सौंपी जाए
आम जनता को राहत
इस फैसले के बाद:
- ट्रक ड्राइवरों और वाहन चालकों को अवैध वसूली से राहत मिलेगी
- सड़क परिवहन को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी
- अवैध वसूली करने वालों पर शिकंजा कसेगा
निष्कर्ष
पश्चिम बंगाल सरकार का यह कदम कानून-व्यवस्था सुधारने और आम लोगों को राहत देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस आदेश को जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी तरीके से लागू कर पाता है।
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