रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एक बार फिर दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद पुलिस ने दोनों को कोर्ट परिसर से ही हिरासत में ले लिया।
यह मामला वर्ष 2019 का है, जब भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप यह था कि अब्दुल्ला आजम को चुनाव लड़ने के योग्य दिखाने के लिए दो अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए दो पैन कार्ड बनवाए गए थे।
रामपुर- आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से जेल जाएंगे
पुलिस का सख्त पहरा, दो पैनकार्ड मामले में 7 – 7 साल की सज़ा हुई है!! pic.twitter.com/mJ6mVfOCcB
— MANISH YADAV लालू (@ManishPDA) November 17, 2025
असली रिकॉर्ड के अनुसार अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 है, जिसके चलते वे 2017 के चुनाव के समय तक 25 वर्ष के नहीं हुए थे। इसी कारण एक दूसरा पैन कार्ड बनवाया गया, जिसमें जन्म वर्ष 1990 दर्शाया गया था, ताकि वे चुनाव लड़ने की पात्रता पूरी कर सकें।
गौर करने वाली बात यह है कि आजम खान अभी दो महीने पहले ही सीतापुर जेल से रिहा हुए थे, जबकि अब्दुल्ला आजम लगभग नौ महीने पहले हरदोई जेल से बाहर आए थे। ऐसे में फर्जी पैन कार्ड मामले में आई यह नई सजा दोनों के लिए बड़ी कानूनी चुनौती बन गई है।
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