मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़े चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा मोड़ आया है। मामले की मुख्य आरोपित पत्नी सोनम रघुवंशी को शिलॉन्ग की अदालत ने जमानत दे दी है।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस सोनम को उसकी गिरफ्तारी की सही और पूरी जानकारी देने में नाकाम रही, जिससे उसके बचाव के अधिकार प्रभावित हुए। इसी आधार पर अदालत ने राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत गिरफ्तारी फॉर्म ठीक तरीके से नहीं भरा गया था। कई जरूरी कॉलम खाली छोड़ दिए गए थे और इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गलत धाराएं भी दर्ज की गई थीं। अदालत ने माना कि इस तरह की लापरवाही आरोपी के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है।
जमानत मिलने के बाद जून 2025 से जेल में बंद सोनम रघुवंशी को मंगलवार (29 अप्रैल 2026) को रिहा कर दिया गया। इससे पहले उसकी तीन जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी थीं।
वहीं मृतक राजा रघुवंशी के परिवार ने इस फैसले का विरोध किया है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि वे इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे और जमानत रद्द कराने की मांग करेंगे।
गौरतलब है कि यह मामला मई 2025 का है, जब दंपति हनीमून के लिए शिलॉन्ग गए थे। आरोप है कि सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी को पहाड़ से धक्का देकर हत्या कर दी थी।
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