कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में अनियमितताओं से संबंधित मामले के संबंध में तृणमूल कांग्रेस विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य से तुरंत पूछताछ करने का निर्देश दिया।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के सख्त आदेश के बाद सीबीआई की टीम ने मंगलवार रात को ही प्रेसिडेंसी सेंट्रल जेल जाकर नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार माणिक भट्टाचार्य से पूछताछ की।
सूत्रों ने बताया कि देर रात तक उनसे पूछताछ हुई है और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी हुई है। कोर्ट के आदेश अनुसार जेल प्रबंधन ने जांच और पूछताछ में हर तरह का सहयोग किया है।
दरअसल शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार प्राथमिक शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य पर शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग में भारी वसूली के आरोप लगे हैं। इसके साक्ष्य सामने आने के बाद मंगलवार को न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल पीठ ने सीबीआई को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आज रात को ही 8:00 बजे के बाद जेल में जाकर माणिक भट्टाचार्य से पूछताछ करिए। ईडी भी इस मामले में धन शोधन की जांच करे और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें नए सिरे से गिरफ्तार किया जाए।
बतादें, मामला 2020 में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में 30 उम्मीदवारों की याचिका से संबंधित है। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें काउंसलिंग सत्र में बताया गया था कि उनके संबंधित जिलों में कोई रिक्तियां नहीं हैं, बाद में मालूम हुआ कि एक ही पद पर कई भर्तियां की गई थीं।
मंगलवार को मामले में सुनवाई के बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि मामले में आर्थिक संलिप्तता थी। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि यह सुनियोजित अनियमितता का मामला है। वहीं इस मामले में सीबीआई की जांच की गति धीमी होने को लेकर न्यायाधीश ने नाराजगी जताई और सीबीआई अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि जांच में बहुत लापरवाही हो रही है। यह बर्दाश्त से बाहर बात है।