1 नवंबर से फिर लागू होगी सख्ती
दिल्ली सरकार ने फिलहाल पुराने वाहनों पर लगाए गए फ्यूल बैन को हटा दिया है, जिससे अब लोग अपने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों में आराम से पेट्रोल पंप पर जाकर फ्यूल भरवा सकेंगे। यह राहत अस्थायी है, क्योंकि 1 नवंबर 2025 से इस प्रकार के पुराने वाहनों को फिर से ईंधन नहीं दिया जाएगा।
नई नीति के अनुसार, एनसीआर क्षेत्र में भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा। नियम का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और पूरे क्षेत्र में एएनपीआर (Automatic Number Plate Recognition) कैमरों से निगरानी की जाएगी।
दिल्ली सरकार ने इसे प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है, हालांकि इससे भविष्य में आम नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर उन लोगों को जो अभी भी पुराने वाहन उपयोग में ला रहे हैं।