केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सरकारी कार्यक्रमों और विशेष अवसरों पर अब राष्ट्रगान से पहले छह छंदों वाला 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा ‘वंदे मातरम’ गाया या बजाया जाना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में 28 जनवरी को जारी 10 पन्नों के विस्तृत आदेश में कई महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल तय किए गए हैं।
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ और राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ दोनों गाए या बजाए जाते हैं, तो पहले ‘वंदे मातरम’ प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही श्रोताओं को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना आवश्यक होगा।
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी मौकों पर 'वंदे मातरम्' के 6 अंतरे अनिवार्य, खड़े होना भी जरूरी!
गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' का पूरा 6 अंतरे वाला संस्करण (3 मिनट 10 सेकंड) बजाया या गाया जाएगा।
यह नियम लागू… pic.twitter.com/UjV1Hyqitb
— One India News (@oneindianewscom) February 11, 2026
आधिकारिक कार्यक्रमों में लागू होंगे नए नियम
मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, तिरंगा फहराने के अवसरों, राष्ट्रपति के कार्यक्रमों में आगमन, राष्ट्र के नाम उनके संबोधन से पहले और बाद में, राज्यपाल के भाषणों के दौरान और अन्य कई सरकारी आयोजनों में ‘वंदे मातरम’ का निर्धारित संस्करण बजाया या गाया जाएगा। यह आदेश सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और संवैधानिक निकायों को भेजा गया है।
राष्ट्रगान को लेकर भी दिए गए दिशा-निर्देश
आदेश में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रगान का आधिकारिक संस्करण बजाए जाने या गाए जाने के दौरान उपस्थित लोगों को सावधान मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। हालांकि, यदि किसी समाचार या वीडियो प्रस्तुति के हिस्से के रूप में राष्ट्रगान फिल्म के रूप में चलाया जाता है, तो दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे प्रस्तुति बाधित हो सकती है और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
स्कूल सभाओं सहित कई स्थानों पर लागू
मंत्रालय द्वारा जारी नोट में उन कार्यक्रमों और स्थानों की सूची भी दी गई है जहां ‘वंदे मातरम’ बजाया जा सकता है, जिसमें स्कूल सभाएं भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि अभी तक राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ को लेकर स्पष्ट आधिकारिक नियम निर्धारित नहीं थे।
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