भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब सिर्फ दो मुख्य दरें लागू होंगी—5% और 18%। यानी 22 सितंबर से लोगों को सभी सामान्य वस्तुओं और सेवाओं पर इन्हीं दो दरों के हिसाब से GST चुकाना होगा। हालांकि, इन दोनों दरों के अलावा एक 40% का विशेष स्लैब भी रखा गया है, जो सिन गुड्स और लग्जरी प्रोडक्ट्स पर लागू होगा।
यह 40% की दर तुरंत लागू नहीं होगी। इसे तभी लागू किया जाएगा जब केंद्र सरकार और राज्यों का कर्ज पूरी तरह से निपट जाएगा। इस दर को लागू करने की अंतिम तारीख वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और GST काउंसिल तय करेंगे।
#WATCH | लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 40% GST लगाया जाएगा। मध्यम और बड़ी कारें, 350cc से अधिक की मोटरसाइकिलें इस स्लैब में आएंगे।#GSTCouncil #NirmalaSitharaman #GSTReform pic.twitter.com/RAHyUsZBQn
— Moneycontrol Hindi (@MoneycontrolH) September 3, 2025
40% GST किन उत्पादों पर लगेगा:
यह दर मुख्य रूप से हानिकारक और लग्जरी प्रोडक्ट्स पर लागू होगी। इनमें कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, कैफीन युक्त ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, एयरेटेड वाटर जैसे कोका कोला व अन्य ड्रिंक्स शामिल होंगे। ऑनलाइन गेमिंग को भी डी-मेरिट गुड्स के रूप में फिर से कैटेगराइज किया गया है और यह भी 40% GST के दायरे में आएगा। इसी तरह पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, जर्दा और चबाने वाला तंबाकू पर भी 40% GST देना होगा।
वाहनों और लग्जरी आइटम्स पर असर:
मध्यम और बड़े आकार के वाहन भी इस स्लैब में आएंगे। इसमें 1500 CC से ज्यादा इंजन वाले वाहन और 4000 मिमी से ज्यादा लंबाई वाली कारें जैसे SUV, MUV, MPV और क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल्स शामिल हैं। इसके अलावा 350 CC से ज्यादा इंजन वाली बाइक जैसे रॉयल एनफील्ड क्रूजर्स और अन्य हाई-एंड मोटरसाइकिलें, हेलीकॉप्टर और यॉट्स भी 40% GST के तहत आएंगे।
40% GST स्लैब का असर:
सरकार का उद्देश्य बीड़ी-तंबाकू और लग्जरी वाहनों जैसे उत्पादों की खपत को कम करना और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है। इस दर से उपरोक्त चीजें पहले की तुलना में और ज्यादा महंगी हो जाएंगी। टैक्स ज्यादा होने की वजह से लोग इन वस्तुओं की खरीद कम कर देंगे। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्लैब से सरकार के रेवेन्यू में करीब 48,000 करोड़ रुपये की गिरावट भी आ सकती है। वहीं, कुछ राज्यों ने अतिरिक्त सेस लगाने की मांग की है, जिस पर अंतिम निर्णय GST परिषद ही लेगी।
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