सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल करते हुए कहा कि वांगचुक की गिरफ्तारी पूरी तरह गैरकानूनी है और उनकी तुरंत रिहाई होनी चाहिए। यह याचिका हैबियस कॉर्पस की मांग पर आधारित है, जिसके जरिए किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से हिरासत में लिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट से सीधे हस्तक्षेप की गुहार लगाई जाती है। वर्तमान में वांगचुक राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं। उन्हें 24 सितंबर को लद्दाख में हुई हिंसा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
दिल्ली पहुँची सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंग्मो ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा कि "सोनम पर लगे सभी आरोप ग़लत हैं। पिछले चार सालों से उनके ख़िलाफ़ लगातार निशाना बनाने की कोशिश चल रही है।"
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— Umashankar Singh उमाशंकर सिंह (@umashankarsingh) October 2, 2025
गीतांजलि आंगमो का कहना है कि उनके पति को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। उन पर पाकिस्तान से संपर्क रखने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, जो पूरी तरह निराधार हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी पत्र लिखा है। तीन पन्नों के इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि बीते चार वर्षों से जनता के हितों में काम करने के कारण उनके पति को लगातार बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह तक पता नहीं है कि वांगचुक किस स्थिति में हैं और किस तरह की परिस्थितियों में कैद हैं।
लेह के उपायुक्त के जरिए भेजे गए ज्ञापन में आंगमो ने वांगचुक की बिना शर्त रिहाई की मांग रखी। उन्होंने लिखा कि वांगचुक ऐसा व्यक्ति हैं जो किसी के लिए भी खतरा नहीं बन सकते। उन्होंने अपने जीवन को लद्दाख की धरती और देश की सेवा के लिए समर्पित किया है। आंगमो ने कहा कि उनके पति हमेशा भारतीय सेना के साथ एकजुटता से खड़े रहे हैं और राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित रहे हैं।
गौरतलब है कि 26 सितंबर को वांगचुक को उस समय हिरासत में लिया गया था जब लेह में हुई हिंसक झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई थी। यह झड़पें लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और क्षेत्र को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांगों के समर्थन में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई थीं। इसी हिंसा के दो दिन बाद उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया।
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