London में महिलाओं और बच्चियों के साथ गंभीर यौन अपराध करने वाले इमाम अब्दुल हलीम खान को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। Snaresbrook Crown Court ने 54 वर्षीय आरोपी को कम से कम 20 साल जेल में बिताने का आदेश दिया है, जिसके बाद ही उसकी पैरोल पर विचार किया जाएगा।
कोर्ट ने खान को 2004 से 2015 के बीच सात महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप, यौन उत्पीड़न और अन्य गंभीर अपराधों सहित कुल 21 मामलों में दोषी ठहराया।
‘जिन्न’ और काले जादू का डर बनाकर शोषण
सुनवाई के दौरान सामने आया कि आरोपी ने पूर्वी लंदन के Tower Hamlets इलाके में रहने वाली बांग्लादेशी मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाया।
स्थानीय मस्जिद में इमाम होने के कारण उसका समाज में प्रभाव था, जिसका फायदा उठाकर उसने पीड़ितों का विश्वास जीता।
जाँच एजेंसियों के मुताबिक, आरोपी महिलाओं को यह विश्वास दिलाता था कि उन पर ‘जिन्न’ या बुरी आत्मा का साया है और वह उन्हें इससे बचा सकता है। इसी बहाने वह उन्हें अपने नियंत्रण में रखता और उनका यौन शोषण करता था।
धमकी और डर का जाल
खान पीड़ितों को धमकाता था कि अगर उन्होंने किसी को कुछ बताया तो उनके परिवार पर ‘काला जादू’ किया जाएगा और गंभीर नुकसान होगा।
मजहबी और सामाजिक दबाव के कारण पीड़िताएँ लंबे समय तक चुप रहीं।
ऐसे हुआ खुलासा
मामला फरवरी 2018 में तब सामने आया, जब सबसे कम उम्र की पीड़िता ने अपने स्कूल टीचर को घटना के बारे में बताया। इसके बाद Metropolitan Police ने जांच शुरू की।
जाँच के दौरान 50 से अधिक गवाहों से पूछताछ की गई और कई डिजिटल सबूत जुटाए गए। बाद में कई अन्य पीड़िताएँ भी सामने आईं।
कोर्ट का फैसला
मामले की सुनवाई में Crown Prosecution Service (CPS) ने अहम भूमिका निभाई।
फरवरी 2026 में ज्यूरी ने आरोपी को कई गंभीर अपराधों में दोषी पाया, जिनमें
- 9 रेप
- 4 यौन उत्पीड़न
- नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण
- पेनेट्रेशन द्वारा हमला
शामिल हैं।
हालाँकि आरोपी ने पूरे ट्रायल के दौरान खुद को निर्दोष बताया, लेकिन अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर उसे दोषी करार दिया।
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