केरल की एक अदालत ने सोमवार (8 दिसंबर 2025) को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को हिला देने वाले 2017 के अपहरण और गैंगरेप मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभिनेता दिलीप को सभी आरोपों से बरी कर दिया। लगभग आठ साल तक चले इस मामले में अदालत ने कहा कि दिलीप के खिलाफ पेश किए गए सबूत आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले में अन्य छह आरोपितों को दोषी पाया गया है। उन पर गैंगरेप, आपराधिक साजिश और अपहरण जैसे गंभीर आरोप साबित हुए। वरिष्ठ जिला एवं सत्र न्यायाधीश हनी एम. वर्गीज ने यह फैसला सुनाया। यह मामला फरवरी 2017 में कोच्चि में एक लोकप्रिय मलयालम अभिनेत्री के अपहरण और गैंगरेप से जुड़ा था, जिसे अपराधियों ने करीब दो घंटे तक कार में बंधक बनाकर प्रताड़ित किया था।
इस घटना के सामने आने के बाद यह मामला पूरे केरल में सुर्खियों में रहा और मलयालम फिल्म उद्योग में भी बड़ी हलचल मची। इस केस में कुल 10 आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया। अभिनेता दिलीप पर न सिर्फ साजिश में शामिल होने, बल्कि साक्ष्य नष्ट करने का भी आरोप था। उन्हें 2017 में गिरफ्तार किया गया था और उसी वर्ष अक्टूबर में उन्हें जमानत मिल गई थी।
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