दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुए तरुण हत्याकांड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि परिवार की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और पीड़ित परिवार के घर के बाहर स्थायी रूप से पुलिसकर्मी मौजूद हैं। इस पर कोर्ट ने SHO को अपना निजी मोबाइल नंबर परिवार को देने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भड़काऊ और सांप्रदायिक कंटेंट पर भी चिंता जताई। पुलिस के अनुसार, इस घटना से जुड़े 250 से अधिक आपत्तिजनक वीडियो हटाए जा चुके हैं। कोर्ट ने परिवार को यह अधिकार भी दिया कि वे किसी भी आपत्तिजनक सामग्री की सूचना अधिकारियों को दें, ताकि उसे तुरंत हटाया जा सके।
कोर्ट ने 13 अप्रैल 2026 को मिली धमकियों को भी गंभीरता से लिया। आरोप है कि बाबू खान और उसके साथियों ने पीड़ित परिवार को धमकाते हुए कहा था—“एक को मार दिया, अब दूसरे की बारी है।” इस घटना के बाद इलाके में भय का माहौल बन गया और कुछ परिवारों ने ‘मकान बिकाऊ’ के पोस्टर तक लगा दिए।
गौरतलब है कि यह घटना 4 मार्च 2026 को होली के दिन हुई थी, जब एक बच्चे द्वारा पानी का गुब्बारा फेंकने के बाद विवाद बढ़ गया और भीड़ द्वारा तरुण की पिटाई की गई, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
फिलहाल मामले की जांच ACP स्तर के अधिकारी कर रहे हैं और जल्द ही आगे की कार्रवाई की उम्मीद है।
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