बिग बॉस OTT-3 फेम यूट्यूबर अरमान मलिक पर कानूनी शिकंजा, 4 शादियों और नाबालिग से विवाह के आरोप में कोर्ट ने तलब किया
रियलिटी शो बिग बॉस OTT-3 में नजर आ चुके यूट्यूबर अरमान मलिक पर कानूनी मुश्किलें गहराती जा रही हैं। पटियाला की जिला अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम के उल्लंघन और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के एक मामले में अरमान मलिक समेत चार अन्य लोगों को 2 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है।
यूट्यूबर और बिग बॉस के पूर्व प्रतियोगी अरमान मलिक के लिए नई कानूनी मुसीबत.
पटियाला की अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम के कथित उल्लंघन और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के एक मामले में अरमान मलिक और चार अन्य को 2 सितंबर को तलब किया है.
इसमें पाँच लोगों को तलब किया गया है. अरमान… pic.twitter.com/JCaVQ8Mbqx
— One India News (@oneindianewscom) August 14, 2025
अरमान मलिक के अलावा उनकी वर्तमान पत्नियाँ पायल और कृतिका, तथा एक पूर्व पत्नी को भी अलग-अलग मामलों में समन जारी किया गया है। यह कार्रवाई पटियाला के वकील दविंदर राजपूत की ओर से दायर याचिका पर हुई है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अरमान मलिक ने चार शादियां की हैं, जिनमें से एक लड़की शादी के समय नाबालिग थी। नाबालिग पत्नी से उनके दो बच्चे भी हैं। यह हिंदू विवाह अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक विवाह की अनुमति है।
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