कर्नाटक के कोप्पल जिले में गंगावती सत्र न्यायालय ने 2025 में हुए गैंगरेप और हत्या के चर्चित मामले में तीन दोषियों को फाँसी की सजा सुनाई है। यह मामला हम्पी के पास एक इजरायली महिला पर्यटक और एक होमस्टे संचालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म तथा एक पुरुष पर्यटक की हत्या से जुड़ा था, जिसने पूरे राज्य में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।
कोर्ट का बड़ा फैसला
कोप्पल जिले के गंगावती स्थित प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार (16 फरवरी 2026) को यह फैसला सुनाया। न्यायाधीश सदानंद नागप्पा नाइक ने अपराध के करीब 11 महीने बाद मल्लेश उर्फ हंडिमल्ल, साई और शरणप्पा को दोषी ठहराते हुए फाँसी की सजा सुनाई।

अपराध की रात क्या हुआ था?
यह घटना 6 मार्च 2025 को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी के पास सनापुर झील के नजदीक हुई थी। पीड़ितों में 27 वर्षीय इजरायली महिला पर्यटक, 29 वर्षीय होमस्टे संचालिका और तीन पुरुष पर्यटक शामिल थे, जो अमेरिका, ओडिशा और महाराष्ट्र से आए थे।
शिकायत के अनुसार, आरोपी मोटरसाइकिल पर पहुंचे और पेट्रोल पंप का रास्ता पूछने के बहाने बातचीत शुरू की। इसके बाद उन्होंने पैसे की मांग की। मना करने पर आरोपियों ने हिंसक रूप ले लिया, तीनों पुरुषों को तुंगभद्रा नहर में धक्का दिया और दोनों महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
तीन पुरुषों में से दो किसी तरह तैरकर बाहर निकल आए, लेकिन ओडिशा के पर्यटक बिबाश की डूबने से मौत हो गई। उसका शव अगली सुबह बरामद हुआ।
पुलिस कार्रवाई और राजनीतिक प्रतिक्रिया
घटना के बाद पुलिस ने कई टीमें गठित कर जांच तेज की और कुछ ही दिनों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस जघन्य अपराध को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की मांग उठी।
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