कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की एक अदालत ने राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर और तुमकुर की डिप्टी कमिश्नर शुभा कल्याण के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला पिछले वर्ष हुए एक कबड्डी मैच के दौरान कथित सट्टेबाजी से जुड़ा है।
क्या है मामला?
जानकारी के अनुसार, 19 अक्टूबर 2025 को तुमकुर में आयोजित कबड्डी मैच के दौरान दोनों अधिकारियों पर ₹500 की शर्त लगाने का आरोप है। इस संबंध में HR नागभूषण नामक व्यक्ति ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी।
बेंगलुरु कोर्ट के 42वें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के.एन. शिवकुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए कोडिगेहल्ली पुलिस स्टेशन को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया।
पुलिस जांच पर उठे सवाल
इससे पहले पुलिस ने इस शिकायत को “सबूतों की कमी” बताते हुए खारिज कर दिया था। हालांकि, अदालत ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों की उचित जांच नहीं की।
कोर्ट ने स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक बयानों को आधार मानते हुए प्रथम दृष्टया मामला सही पाया।
मीडिया बयान बना आधार
अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि कबड्डी मैच के बाद गृह मंत्री ने मीडिया के सामने शर्त हारने की बात स्वीकार की थी। कोर्ट के अनुसार, इस तरह के बयान से आम जनता को अवैध सट्टेबाजी के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
बिना अनुमति FIR का आदेश
अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि यह मामला अधिकारियों के आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़ा नहीं है, इसलिए FIR दर्ज करने के लिए किसी सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
अगली सुनवाई
इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल 2026 को निर्धारित की गई है, जहाँ आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।
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