यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर Elvish Yadav को Supreme Court of India से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने साँप के जहर मामले में उनके खिलाफ दर्ज NDPS एक्ट का केस खारिज कर दिया है।
NDPS एक्ट के तहत अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट
रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने 19 मार्च 2026 को सुनवाई करते हुए कहा कि साँप का जहर NDPS एक्ट की अनुसूची में शामिल नहीं है। ऐसे में यह मामला NDPS कानून के तहत अपराध नहीं बनता।
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— Elvish Yadav (@ElvishYadav) March 19, 2026
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर आरोप सही भी मान लिए जाएं, तब भी NDPS एक्ट के तहत केस नहीं बन सकता।
वन्यजीव कानून के तहत कार्रवाई की छूट
हालांकि, कोर्ट ने Elvish Yadav के खिलाफ Wildlife Protection Act के तहत कार्रवाई की संभावना खुली रखी है। अदालत ने सक्षम प्राधिकारी को धारा 55 के तहत शिकायत दर्ज करने की स्वतंत्रता दी है।
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि साल 2023 में एल्विश यादव का साँपों के साथ वीडियो सामने आया था, जिसके बाद उन पर रेव पार्टियों में साँप के जहर के इस्तेमाल के आरोप लगे थे।
इस मामले में 17 मार्च 2024 को उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, जिसके बाद यह केस काफी चर्चा में रहा।
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