उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के हित में बड़ा फैसला लेते हुए यूपी पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती में आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की है। इस फैसले के तहत अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है, जिससे पहले जहां सीमा 22 वर्ष थी, अब उसे बढ़ाकर 25 वर्ष कर दिया गया है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
यह फैसला यूपी पुलिस व जेल विभाग की सीधी भर्ती–2025 के अंतर्गत लिया गया है, जिसके जरिए कुल 32,679 पदों को भरा जाएगा। इन पदों में आरक्षी (नागरिक पुलिस), पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन और जेल वार्डर शामिल हैं। सरकार का कहना है कि यह निर्णय लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
जारी शासनादेश के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को यह 3 वर्ष की आयु शिथिलीकरण की सुविधा एक बार के लिए प्रदान की जाएगी। यानी आरक्षित और अनारक्षित सभी श्रेणियों के उम्मीदवार इस छूट का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने साफ किया है कि यह राहत अभ्यर्थियों के हित में और असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दी गई है।
प्रदेश के युवाओं का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
इसी क्रम में @Uppolice में कुल 32,679 आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 03 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया…
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 5, 2026
इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी प्रतिक्रिया दी। अपने आधिकारिक हैंडल @myogiadityanath से पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, “प्रदेश के युवाओं का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।” उन्होंने आगे कहा कि यूपी पुलिस में 32,679 आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2025 के अंतर्गत सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष का शिथिलीकरण दिया गया है, जो युवाओं की आकांक्षाओं और परिश्रम के प्रति सम्मान का प्रतीक है।
भर्ती प्रक्रिया के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 तय की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ईडब्लूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 500 रुपये रखा गया है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा।
कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह फैसला उन लाखों युवाओं के लिए राहत लेकर आया है, जो आयु सीमा के कारण अब तक पुलिस और जेल विभाग की भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहे थे।
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