वॉशिंगटन डीसी:
अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति Donald Trump को बड़ा झटका देते हुए उनके ‘रेसिप्रोकल टैरिफ’ को अवैध करार दिया है। शीर्ष अदालत के 6–3 के फैसले के बाद ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर जजों की आलोचना की।
ट्रंप ने फैसले को “हास्यास्पद” बताया और कहा कि जिन जजों ने टैरिफ के खिलाफ वोट किया, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन अब अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत राजस्व बढ़ाने की दिशा में कदम उठाएगा।

10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान
फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने ओवल ऑफिस से सभी देशों पर 10% वैश्विक टैरिफ लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह टैरिफ लगभग तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
ट्रंप ने स्पष्ट किया कि प्रशासन धारा 232 (Section 232) के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा टैरिफ और धारा 301 (Section 301) के तहत मौजूदा टैरिफ को जारी रखेगा। इसके अलावा, धारा 122 (Section 122) के तहत 10% अतिरिक्त ग्लोबल टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
भारत पर क्या होगा असर?
भारत के संदर्भ में ट्रंप ने साफ किया कि नए 10% ग्लोबल टैरिफ का भारत पर कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री Narendra Modi की प्रशंसा करते हुए उन्हें “स्मार्ट और शानदार नेता” बताया।
गौरतलब है कि अंतरिम ट्रेड डील के तहत अमेरिका ने भारत पर कुल टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया था। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ मौजूदा व्यवस्था में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा।
आर्थिक नीति को झटका
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ट्रंप की आर्थिक नीति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ‘रेसिप्रोकल टैरिफ’ उनकी “अमेरिका फर्स्ट” रणनीति का अहम हिस्सा था। अब प्रशासन अन्य कानूनी विकल्पों के जरिए व्यापारिक शुल्क बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है।
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