हरियाणा के गुरुग्राम से सामने आया यह मामला कथित प्रेम-जाल, धोखाधड़ी और जबरन धर्म परिवर्तन का गंभीर आरोप है। पीड़िता का आरोप है कि मोहम्मद आरिफ ने “आरव” नाम और हिंदू पहचान के साथ उसे प्रेम में फँसाया, शादी की और बाद में उस पर अत्याचार किए। पीड़िता के अनुसार, पूरी साजिश उसे दुबई में बेचने तक की थी, जिसके लिए उसका पासपोर्ट भी बनवाया गया था।
पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2022 में वह एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात तारिफ खान नाम के व्यक्ति से हुई, जिसने उसे अपने दोस्त “आरव” से मिलवाया। आरव ने इंश्योरेंस खरीदने के बहाने संपर्क बढ़ाया और खुद को हिंदू तथा गुरुग्राम का ट्रांसपोर्ट कारोबारी बताया। धीरे-धीरे उसने युवती को प्रेम के झाँसे में लिया और शादी का दबाव बनाया। भरोसा जीतने के लिए मंदिर में शादी भी कराई गई।
झूठा धर्म बताकर शादी करके,मारपीट व जान से मारने की धमकी देकर जबरन धर्म परिवर्तन का प्रयास करने के मामले में 02 आरोपी गुरुग्राम पुलिस ने किए गिरफ्तार।
आरोपियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से पीड़िता को प्रेमजाल में फंसाकर फर्जी पहचान के आधार पर विवाह करके दिया था वारदात को अंजाम।… pic.twitter.com/HnUoel0OuQ
— Gurugram Police (@gurgaonpolice) January 28, 2026
शादी के कुछ समय बाद युवती गर्भवती हुई। आरोप है कि आरव ने उस पर गर्भपात कराने का दबाव डाला। डॉक्टरों ने छह महीने की गर्भावस्था में गर्भपात को खतरनाक बताया, जिसके बाद आरव ने युवती के साथ मारपीट की। बाद में जब युवती ने अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया, तब भी आरव वहाँ मौजूद नहीं था।
इसी दौरान तारिफ खान ने युवती को बताया कि आरव का असली नाम मोहम्मद आरिफ है और वह मुस्लिम है। यह भी सामने आया कि आरिफ पहले से शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे हैं। पीड़िता के अनुसार, 2023 में आरिफ उसे नूंह स्थित अपने घर ले गया, जहाँ उसकी माँ जैतूनी, पत्नी अर्शिदा और भाई इरशाद, नोमेन व मोमेन ने उसके साथ मारपीट की और उस पर नमाज़ पढ़ने व धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया।
पीड़िता का कहना है कि उसे “दूसरी बेगम” बनकर रहने को कहा गया और उसका नाम बदलकर जिया खान रख दिया गया। जब उसने धर्म बदलने से इनकार किया, तो आरोपितों ने उसका न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लगातार हो रहे अत्याचारों से डरकर पीड़िता ने अपने बच्चे को माता-पिता के पास छोड़ दिया और खुद राजीव नगर में किराए के मकान में रहने लगी, लेकिन धमकियाँ बंद नहीं हुईं।
पीड़िता का आरोप है कि 26 जनवरी 2026 को आरिफ और उसके परिजनों ने उसके साथ फिर से बेरहमी से मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद उसने अपने माता-पिता को पूरी आपबीती बताई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है।
इलाज के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर आरिफ और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार, सेक्टर-14 थाना गुरुग्राम में हरियाणा गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपित आरिफ और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस का कहना है कि पूछताछ में आरोपितों ने जुर्म कबूल कर लिया है और बताया है कि यह सब योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। दोनों आरोपितों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है, जबकि मामले की आगे की जाँच जारी है।
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